रांची: POCSO के मामले विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मकरध्वज महतों को दोषी करार दिया है।
मामला नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) कहा जिसके बाद आसिफ इकबाल की अदालत में गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दिल्ली निवासी मकरध्वज महतों को दोषी करार दिया है।
साथ ही अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
इसी मामले में ट्रायल फेस (Trial Face) कर रहे आरोपी मकर महतो, भगवान महतो एवं दिनेश चंद्र महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
घटना को लेकर पीड़िता ने सिल्ली थाना (Silli Police Station) में जनवरी 2019 में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराई थी।