रांची: न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार की अदालत ने गुरुवार को छह लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़े एक मामले (Check Bounce Case) में टाटीसिल्वे के टाटी निवासी विभाकर नाथ मिश्रा (Vibhakar Nath Mishra) को दोषी पाकर अदालत ने एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता हेहल के विकास नगर निवासी मुरलीधर पाठक को भुगतान किया जाएगा। छह लाख रुपये चेक बाउंस (Check Bounce) के आरोप में 2017 में मुरलीधर पाठक ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा किया था।
चेक बाउंस कर गया
विभाकर नाथ मिश्रा ने 25 मार्च 2013 को रियल एस्टेट व्यवसाय (Real Estate Business) में निवेश करने के लिए मुरलीधर से 12 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लिया था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित है। जब कर्ज की राशि वापस मांगी तो आरोपी ने दो चेक दिया था।
इसमें से एक चेक बाउंस (Check Bounce) कर गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दो गवाही दर्ज की गई थी। इसके आधार पर सजा सुनाई गई है।