रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची में 10 जून को हुई हिंसा की NIA से जांच करने को लेकर दायर पंकज कुमार यादव की याचिका पर अब सुनवाई आठ जुलाई को होगी।
मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार (State government) द्वारा जवाब दायर नहीं किया गया, जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि 10 जून को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा को लेकर पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।
याचिका में कहा गया…
याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, SSP, मुख्य सचिव, NIA, ED को प्रतिवादी बनाया गया है।
अदालत से मामले की NIA जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया गया है।
याचिका में रांची की घटना को प्रायोजित बताते हुए NIA से जांच कराके इस बात का पता लगाने का आग्रह किया गया है कि किस संगठन ने फंडिंग कर घटना को अंजाम दिया।
याचिका में कहा गया है कि नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान के खिलाफ जिस तरह से रांची पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग हुआ, धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी की गए, यह प्रायोजित प्रतीत होता है।