रांची: नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान के विरोध में 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद राजधानी रांची के मेन रोड में उपद्रव, आगजनी और गोलीकांड में आरोपित (Accused ) रिंकू खान (Rinku Khan) उर्फ मोहम्मद आरिफ और बेलाल अंसारी को जमानत (Bail) मिल गयी है। दोनों को रांची सिविल कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है।
सोमवार को जमानत प्रार्थना पर AJCI की कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत (Bail) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
अछत श्रीवास्तव ने की थी पैरवी
अधिवक्ता प्रीत्याशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के कोर्ट ने जमानत (Bail) मंजूर कर ली है।
डोरंडा थाने में दर्ज इस मामले में 10 लोगों को नामजद और 27 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था। रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) में आरिफ के अधिवक्ता ने अछत श्रीवास्तव ने पैरवी की थी।