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रांची में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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रांची: POCSO मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की कोर्ट ने दुष्कर्म (Rape) मामले में दोषी मकरध्वज महतो (Makardhwaj Mahato) को 10 साल की सजा सुनाई है।

साथ ही उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

युवती ने सिल्ली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया

मामले को लेकर सिल्ली थाना में कांड संख्या 12/ 2019 दर्ज किया गया था। पूर्व में कोर्ट (Court) ने उसे दोषी ठहराया था।

मामले के तीन अन्य आरोपित मकर महतो, भगवान महतो और दिनेश चंद्र महतो को अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। मामले को लेकर युवती ने सिल्ली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।

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