मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के पुणे के द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का (Co-Operative Bank Ltd) लाइसेंस रद्द कर दिया है।
RBI ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी (Sufficient Capital) नहीं है और न ही उसके पास आमदनी की संभावनाएं हैं। ऐसे में उसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।
बैंक द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अनुसार उसके 99 फीसदी जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं।
DICGC ने 14 सितंबर तक कुल बीमित जमा का 152.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।
जानें क्या है वजह
1. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।
2. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
3. बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
क्या कहा RBI ने?
RBI ने कहा, ”सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड,(‘Sewa Vikas Co-Operative Bank Ltd) पुणे, महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से “बैंकिंग” कारोबार बंद करने की अनुमति दी जाती है। जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा स्वीकार करना और जमा राशि का भुगतान करना शामिल है।”
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
RBI की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट से 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यह नियम गारंटी निगम DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन है।
जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं
इधर रिजर्व बैंक ने (Reserve Bank) कहा कि बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आमदनी की संभावनाएं हैं। 10 अक्टूबर को कारोबारी घंटों के बाद को-ऑपरेटिव बैंक, बैंक कारोबार नहीं कर सकेगा। केंद्रीय बैंक ने (Cental Bank) कहा कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है।
रिजर्व बैंक ने (Reserve Bank) कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार से रोक दिया गया है।
अन्य चीजों के अलावा बैंक तत्काल प्रभाव से न तो जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा का पेमेंट (Payment) कर सकेगा।