Banks License : Reserve Bank of India ने उठाए सख्त कदम। एक बार फिर से किए दो बैंकों के (License Canceled) लाइसेंस रद्द। इस कदम के पीछे RBI ने तर्क दिया कि दोनों सहकारी बैंकों के पास ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची’ थी।
कौन से बैंक के License Canceled
इस बार RBI ने कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक (Shree Sharda Mahila Cooperative Bank) और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक (Harihareshwar Sahakari Bank) के खिलाफ कार्रवाई की है।
हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के मामले में कारोबार बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है।
क्या होगा ग्राहकों के पैसे का ?
बैंक के करीब लगभग 99.96 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं लोन गारंटी निगम से उनका कुल जमा दिया जाएगा।
वहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक (Shree Sharda Mahila Cooperative Bank) के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को DICGC से उनके जमा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
दोनों बैंकों के पास कमाई की संभावनाएं नहीं
लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
RBI ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं (Depositors) का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं।
पहले भी दो बैंक के हो चुके लाइसेंस रद्द
इससे पहले RBI ने पिछले दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक (Maharashtra and Karnataka) में संचालित हो रहे दो सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया था।
इसके बाद दोनों बैंकों का हर तरह का कारोबार 5 जुलाई, 2023 से बंद हो गया है। रिजर्व बैंक(Reserve Bank) के आदेश के बाद 5 जुलाई से लिमिटेबुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक (Malkapur Urban Co-operative Bank Ltd and Sushruti Souharda Co-operative Bank) नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।