मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई निर्देशों के अनुपालन में चूक के लिए अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक पर 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से संबंधित नियमों में चूक भी शामिल है।
रिजर्व बैंक ने अलग से जारी बयान में कहा कि नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक, गाजियाबाद पर भी बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों की मामलों में जुर्माना नियामकीय खामियों से संबंधित है। इसका बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन की वैधता से कोई लेना-देना नहीं है।