रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की क्वैशिंग याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई।
इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया। प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व दीपांकर (Piyush Chitresh and Dipankar) ने कोर्ट में पक्ष रखा।
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही अदालत (court) ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है।
मोदी चोर वाले बयान पर रांची सिविल कोर्ट ने किया था समन जारी
रांची सिविल कोर्ट ने जारी किया था समन मालूम हो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट ने इस मामले में समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दाखिल की है।
उनकी ओर से दाखिल याचिका में समन को साथ ही मामले को निरस्त करने की भी अपील की गई है। बता दें कि राहुल गांधी को सभी मोदी चोर वाले बयान पर रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने समन जारी किया था।
समन में राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी खुद हाजिर हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे जहां उन्होंने मोरहाबादी मैदान में चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं।