रांची के रोस्पा टावर के बेसमेंट में बना अवैध निर्माण 1 सप्ताह में हटाएं, झारखंड हाईकोर्ट ने…

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पार्किंग (Parking) के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए

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रांची : राजधानी रांची (Ranchi) के रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को हटाने का आदेश जारी किया है।

1 सप्ताह में नहीं हटाया गया तो नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पार्किंग (Parking) के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

रौशन कुमार सुरीन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम (Changing Room) और ब्रेस्ट फीडिंग रूम (Breast Feeding Room) बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का भी निर्देश दिया।

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