रांची : विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने कहा कि Whatsapp Group पर यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि MP-MLA कोर्ट चाईबासा ने मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) जारी किया है।
उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी (Bishtupur Police Station in charge) को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है। सरयू राय गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
सरयू ने कहा…
सरयू ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने 6 मई, 2022 को कोरोना प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता संबंधी मेरे वक्तव्य पर MP-MLA कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा संख्या 121/2022 दायर किया था।
ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है। अभी तक ऐसा कोई समन न तो मुझे मिला है और न ही बिष्टुपुर थाना को मिला था।
सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
न्यायालय (Court) ने गत 18 मई, 2022 को इस केस की सुनवाई की थी। मुकदमें की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है। उस दिन मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होउंगा और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करूंगा।
उल्लेखनीय है कि प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले (Incentive Defamation Cases) में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। चाईबासा MP-MLA कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने सरयू राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।