बोकारो: पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर विवादित टिप्पणी के बाद रांची सहित अन्य हिस्सों में हुए उपद्रव व प्रदर्शन के बाद तनाव की स्थिति को देखे हुए जिला प्रशासन ने चास अनुमंडल के बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित मखदुमपुर और माराफारी थाना क्षेत्र के मोहन पान दुकान से 200 गज पूर्व एवं 200 गज पश्चिम दिशा व चास थाना क्षेत्र के भर्रा बस्ती, स्वर्णकार मोहल्ला, अंसारी मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला साथ ही बेरमो अनुमंडल के संवेदनशील स्थानों पर निषेधाज्ञा (Injunction) लगा दिया है। इस बाबत चास व बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी आदेश के बाद पुलिस, स्टैटिक दंडाधिकारियों और गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति जिलेभर के संवेदनशील स्थानों पर कर की है।
चास SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत (Dilip Pratap Singh Shekhawat) ने पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
कहा कि 11 जून से स्थिति सामान्य होने तक चास अनुमंडल क्षेत्र के तय जगहों पर पदाधिकारी और पुलिस जवान तैनात रहेंगे। वहीं, बेरमो एसडीएम अनंत कुमार ने 13 जून तक निषेधाज्ञा लगाया है।
इन क्षेत्रों में दंडाधिकारियों की प्रतिनिुयक्त
चास अनुमंडल के बीएस सिटी थाना क्षेत्र, सेक्टर 12 मोड़, नया मोड़, सेक्टर वन राममंदिर, हवाई अड्डा, माराफारी थाना, सिवनडीह, डुमरो मोड़, बांसगोडा, रितुडीह, आजाद नगर, बालीडीह थाना, रेलवे फाटक, राधानगर, कुर्मीडीह बाजार, औद्योगिक बालीडीह ओपी, सेक्टर 4 थाना क्षेत्र, सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट, पीएनबी बैंक चौक, सिटी सेंटर सब्जी मार्केट चास, आदित्य होटल के सामने, सेक्टर 4 नटखट स्वीट्स मोड, सेक्टर 12 थाना, बारी-कोऑपरेटिव मोड़, सेंट्रल बैंक के पास, कर्पूरी ठाकुर चौक, सेक्टर छह थाना, हरला थाना, हटिया मोड़, रामड़ीह मोड़, सेक्टर 11 सीआईएसएफ कॉलोनी, सेक्टर नाईन ए रोड़, सेक्टर नाईन बी रोड़, चास थाना, चेकपोस्ट, धर्मशाला मोड़, जोधाडीह मोड़, पिण्ड्राजोरा थाना, पिण्ड्राजोरा बाजार, बेड़ानी मोड़, बहादुरपुर, पुंडरू, संथालडीह, कांड्रा, चास मुफस्सिल थाना, मामरकुदर, तलगड़िया मोड़, बिजुलिया मोड़, तेलमच्चो ब्रिज, सियालजोरी थाना, साबड़ा, चंदाहा, मधुनिया, देवग्राम, बनगड़िया ओपी, चंदनकियारी थाना, बरमसिया थाना, लाघला, बरमसिया ओपी, भोजुडीह ओपी और अमलाबाद ओपी में दंडाधिकारी (Magistrate) की प्रतिनुक्ति की गयी है।
ये आदेश जारी रहेगा
1. निषेधाज्ञा क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. किसी भी प्रकार का घातक हथियार आग्नेयास्त्रत्त्, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
3. किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/प्रदर्शन/ रैली पर प्रतिबंध रहेगी।
4. रांची शहर में घटित घटना के आलोक में सोशल नेटवर्किंग जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सहित अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काउ सांप्रदायिक मैसेज, ऑडियो और वीडियो भेजने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति या एडमिन पर सख्त कार्रवाई (Action) की जाएगी।
5. धारा 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा।
6. यह निषेधाज्ञा आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस बल व सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
7. यह निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा एवं शादी विवाह (Wedding marriage) में लागू नहीं होगा।