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पलामू में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू

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मेदिनीनगर: सदर अनुमंडल (Sadar Subdivision) के शहरी क्षेत्र अंतर्गत राजकीय बालिका 2 उच्च विद्यालय, आर के गिरिवर 2 उच्च विद्यालय,जिला स्कूल, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय, राजकीयकृत ब्राह्मण उच्च विद्यालय, आर के सर्वोदय बालिका उच्च विद्यालय में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन 10 बजे पूर्वाहन से 12:30 बजे अपराह्न तक एक पाली में किया जायेगा।

मंगलवार को सदर SDO राजेश कुमार शाह ने बताया कि क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों (Exam Centers) के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है।

इस उन्होंने बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।

100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी, पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह निषेधाज्ञा (Injunction) सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं के लिए कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं।

इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा (Exam) संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर SDO ने निषेधाज्ञा लागू की है।

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