रांची: मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी (Wrong Tweeting and Making Statements) करने को लेकर दर्ज चार प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी (Anil Kumar Chowdhary) की कोर्ट में सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान (Prashant Pallav and Partha Jalan) ने पैरवीकार है।
घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई
निशिकांत दुबे पर गलत Tweet करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दरअसल, मधुपुर उप-चुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन (Sub Division) के अलग-अलग थानों में की गई थी।