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30 नवंबर तक जमा करें अपना Life Certificate (जीवन प्रमाण पत्र), नहीं तो रुक जायेगा पेंशन

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नई दिल्ली: (Government Pensioners) सरकारी पेंशनधारकों को हर साल एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, ताकि पेंशन (Pension) मिलती रहे।

ऐसा नहीं करने पर पेंशन रूक सकती है। हालांकि 80 साल के अधिक उम्र के लोगों को इसमें थोड़ी ढील दी गई है।

उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए दो महीने का टाइम दिया गया है। वह अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका

जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ के जरिए पेंशनधारक ऑनलाइन (Online) अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

इसके लिए पेंशनधारक को UIDAI आधारित फिंगरप्रिंट (Fingerprint) की जरूरत पड़ेगी।

फिंगरप्रिंट डिवाइस की मदद से पेंशनधारक को जीवन प्रमाण पोर्टल के एप पर रजिस्टर (Register) करना होगा और अपना आधार नंबर (Aadhaar Number) , मोबाइल नंबर (Mobile Number) और Email I’d का उल्लेख करना होगा।

इस तरह से पेंशनधारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

Life Certificate जमा करने का प्रोसेस

पेंशनधारकों का खाता जिस बैंक (Bank) या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में है, वहां जाकर वह लाइफ सर्टिफिकेट के फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं।

फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही उपलब्ध होते हैं। अगर फॉर्म नहीं है तो आप वहां मौजूद कर्मचारियों से इसकी मांग करें वह फॉर्म (Form) उपलब्ध कराएंगे।

दो तरीके से जमा करा सकते हैं Life Certificate

आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस चले ही जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब कोई पेंशनधारी बीमार है या चलने-फिरने में असमर्थ है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन (Department of Pension) एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Pensioners Welfare) के मुताबिक, अगर पेंशनधारक चाहते हैं कि उनकी पेंशन न रूके और हर महीने मिलती रहे, तो लाभुक फिजिकल तौर पर या डिजिटल (Digital) , दोनों तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

जीवन प्रमाण के लिए इनरॉल करें

कोई व्यक्तिगत कंप्यूटर, या मोबाइल फोन पर अप्लिकेशन डाउनलोड करके योजना में नामांकन कर सकता है या कोई पंजीकरण के लिए निकटतम जीवन प्रामाण केंद्र (Jeevan Praman Kendra) भी जा सकता है।

एक पेंशनभोगी को आधार संख्या, पेंशन भुगतान आदेश, बैंक खाता, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक: https://jeevanpramaan.gov.in/app/download

देर से प्रमाणपत्र बनाने के ये है नियम

1. जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) के लिए निगम में आवेदन करना होगा।बच्चे के पिता और दो गवाहों का आधार कार्ड देना होगा।

2. आवेदन के साथ वार्ड पार्षद (Ward Councilor) का अनुशंसा पत्र अनिवार्य है।

3. पार्षद के साथ आंगनबाड़ी सेविका (Anganwadi Worker) की अनुशंसा पत्र देना होगा।

4. निगम से कागजातों की जांच कर SDO के पास भेजा जाएगा।

5. SDO ऑफिस से अनुमति मिलने के बाद निगम प्रमाणपत्र जारी करेगा।

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