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सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG के रिजल्ट जारी करने की दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने NEET-UG के रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है।

एनटीए ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बांबे हाईकोर्ट ने दो प्रतियोगियों वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी की याचिका पर रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

इन दोनों प्रतियोगियों ने महाराष्ट्र में एक परीक्षा केंद्र पर अपने प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट्स के आपस में मिल जाने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इन दोनों प्रतियोगियों की परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों प्रतियोगियों की याचिका पर दीवाली की छुट्टियों के बाद फैसला किया जाएगा लेकिन इसके चलते 16 लाख छात्रों के रिजल्ट नहीं रोके जा सकते हैं।

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