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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जजों के ट्रांसफर की सिफारिश दोहराई, तब हुआ नोटिफिकेशन

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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) द्वारा सिफारिश दोहराने के बाद केंद्र ने उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी कर दी है।

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (Union Ministry of Law & Justice) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने CJI से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) और न्यायमूर्ति मनोज बजाज (Justice Manoj Bajaj) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है।

इससे पहले बुधवार को, कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों से उनके प्रस्तावित स्थानांतरण के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन पर कार्रवाई किए बिना अपनी सिफारिश दोहराई थी।

न्यायाधीश गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश

5 जुलाई को, कॉलेजियम ने न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति कंठ ने मध्य प्रदेश या राजस्थान या किसी अन्य पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय में अपना स्थानांतरण करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति कंठ के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की दलील का दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने भी यह कहते हुए विरोध किया कि उनके स्थानांतरण से दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण न्याय वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिंह को केरल उच्च न्यायालय स्थानांतरित की सिफारिश

इसी तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के न्यायमूर्ति सिंह को कॉलेजियम द्वारा केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी।

उन्होंने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे नजदीकी राज्यों में स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कॉलेजियम से अनुरोध किया था कि उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्य करना जारी रखा जाए।

6 जुलाई की सिफारिशों को दोहराया

किसी भी अभ्यावेदन पर कार्रवाई किए बिना, कॉलेजियम ने कहा था कि उसे वर्तमान उच्च न्यायालय में बने रहने या अपनी पसंद के पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित करने के उनके अनुरोधों में कोई मेरिट नहीं मिली।

12 जुलाई को कॉलेजियम ने स्थानांतरण के लिए 6 जुलाई की अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराया।

दोहराई गई सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए केंद्र ने इन न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित कर दिया।

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