HomeUncategorizedसुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका की खारिज

Published on

spot_img

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन के खिलाफ भाजपा नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की याचिका को खारिज कर दिया।

लेकिन सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम (Justice V. Ramasubramaniam) की पीठ ने कहा कि उन्होंने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है, हालांकि विजेंद्र गुप्ता की अपील को स्वीकार कर लिया है।

21 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता तिवारी और गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ एक निचली अदालत (Lower court) के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से कर दिया इनकार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए भाजपा नेताओं के खिलाफ निजी मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

नवंबर 2019 में, एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Case) में भाजपा नेताओं और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश दिया था।

भाजपा नेताओं ने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

spot_img

Latest articles

साहिबगंज में करमा विसर्जन के दौरान 8 वर्षीय बच्चे की नहर में डूबने से मौत

Jharkhand News: मंगलवार को करमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। 8...

प्रेम प्रसंग में बाधा बने मां-बाप तो, सनकी आशिक ने कर दी हत्या ; दो बहनें घायल

Jharkhand News: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदरा फलान गांव...

खबरें और भी हैं...

साहिबगंज में करमा विसर्जन के दौरान 8 वर्षीय बच्चे की नहर में डूबने से मौत

Jharkhand News: मंगलवार को करमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। 8...