Supreme court ने बैंक घोटालों में RBI अधिकारियों की जांच के लिए नोटिस जारी किया

News Aroma Media
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नई दिल्ली: Supreme court ने (सुप्रीम कोर्ट) सोमवार को BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा था।

याचिका पर उनसे जवाब मांगा

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, ”हम विचार करेंगे। नोटिस जारी की जाए।”

स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस Bank जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में RBI अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई।

”सक्रिय रूप से मिलीभगत” की

याचिका में यह भी Accused लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में ”सक्रिय रूप से मिलीभगत” की।

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