नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नोएडा के सभी बिल्डरों पर नियमों के उल्लंघन मामलों में सुपरटेक ध्वस्तीकरण के फैसले को लागू करने की मांग ठुकरा दी है।
SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाने की मांग की गई थी
याचिकाकर्ता ने गार्डेनिया ग्लोरी का उदाहरण देते हुए कहा था कि उसकी ऊंचाई 55 मीटर से ज्यादा है। इसलिए इस मामले में भी SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT बनाने की मांग की गई थी।
उल्लेखनीय है कि SC के आदेश के बाद अवैध ठहराए गए सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) के 40 मंजिला ट्विन टावरों को 28 अगस्त को गिरा दिया गया था।