नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को तमिलनाडु की लावण्या की आत्महत्या के मामले की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को लावण्या की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच पर रोक की तमिलनाडु सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस स्टेज पर हमारी ओर से सीबीआई जांच में दखल देना ठीक नहीं होगा।
तमिलनाडु सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। लावण्या के परिवार ने तमिलनाडु पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया था।
17 साल की लावण्या ने अपने स्कूल पर ईसाई बनने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा कर आत्महत्या की थी।