न्यूज एंकर रोहित रंजन की याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

News Desk
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो (Videos of Rahul Gandhi) को गलत तरीके से दिखाने के मामले में घिरे न्यूज एंकर रोहित रंजन (News Anchor Rohit Ranjan) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।

लूथरा ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने एक शो के दौरान गलती की और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। हालांकि शो के सिलसिले में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।

लूथरा ने पीठ के समक्ष अपनी दलील में कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें मंगलवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया।

मामले में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

बता दें कि 1 जुलाई को न्यूज एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के केरल में दिए गए एक बयान को उदयपुर की घटना से जोड़कर शो में एक रिपोर्ट दिखाई थी।

दरअसल, राहुल गांधी ने वायनाड में अपने संसदीय कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को माफ करने की बात कही थी और कहा था कि वे बच्चे हैं। लेकिन टीवी रिपोर्ट में उनके इस बयान को उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों से जोड़कर दिखाया गया था।

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