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RJD नेता शरद यादव को 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का ‘सुप्रीम’ आदेश

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नई दिल्ली: आरजेडी नेता शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने शरद यादव को सरकारी बंगला 31 मई तक खाली करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शरद यादव को ये समय उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दिया है।

सुनवाई के दौरान शरद यादव की ओर से कहा गया कि वे 31 मई तक सरकारी बंगला खाली कर देंगे। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। 28 मार्च को कोर्ट ने शरद यादव की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

15 मार्च को हाईकोर्ट ने शरद यादव को निर्देश दिया था कि वे 15 दिनों के अंदर सरकारी आवास खाली करें। शरद यादव ने 2017 में याचिका दायर कर अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी। ये याचिका अभी लंबित है। शरद यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि अयोग्य करार देने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

शरद यादव की दलील का जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद ने विरोध करते हुए कहा था कि शरद यादव ने दल-बदल कानून का उल्लंघन किया है। शरद यादव और दूसरे राज्यसभा सांसद अली अनवर को 4 दिसंबर 2017 को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर जब भाजपा के साथ सरकार बनाई थी तो शरद यादव विपक्षी दलों के साथ चले गए थे। इसके बाद जदयू ने राज्यसभा के सभापति से मांग की थी कि शरद यादव और अली अनवर ने स्वयं ही पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों के कार्यक्रम में जाना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए।

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