नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 40 साल पुराने सतलज-यमुना लिंक नहर (Sutlej-Yamuna Link Canal) के जल समझौते का अब तक पालन न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार (Government of Punjab) को अपनी तरफ वाले नहर के हिस्से को पूरा न करने के लिए फटकार लगाई।
कोर्ट ने Central Government को निर्देश दिया कि वो इस मसले पर Punjab-Haryana के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करे। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।
SC ने कहा था कि निर्माण कार्य जारी रहेगा
SC ने 10 नवंबर, 2016 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पंजाब जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा था कि निर्माण कार्य जारी रहेगा।
SYL नहर से जल बंटवारे के विवाद पर 2004 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह पर संविधान पीठ के पांचों जजों ने कहा था कि पंजाब हरियाणा से एकतरफा जल बंटवारे पर एकतरफा संधि निरस्त नहीं कर सकता।
पंजाब विधानसभा में लाये गए संधि निरस्त प्रस्ताव को भी SC ने गैरकानूनी करार दिया था।