झारखंड

निलंबित IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत

मंगलवार को न्यायिक हिरासत पर ED की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। इससे पहले 28 जून को विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की कोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई थी लेकिन ED की विशेष अदालत ने जमानत नहीं दी थी

रांची: निलंबित IAS पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।

सोमवार को हुई सुनवाई में ED की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार (ED special court refuses to grant Bail) कर दिया है। सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई तय की गई है।

मंगलवार को न्यायिक हिरासत पर ED की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। इससे पहले 28 जून को विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार झा (Judge Prabhat Kumar Jha) की कोर्ट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई हुई थी लेकिन ED की विशेष अदालत ने जमानत नहीं दी थी।

अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी (Advocate Vishwajit Mukherjee) के माध्यम से सिंघल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें पूजा सिंघल ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की मांग थी।

उन्हें 25 मई को भेज दिया गया था जेल

जानकारी हो कि झारखंड की निलंबित IAS सिंघल से जुड़े मामले में ईडी ने 28 जून तक विशेष अदालत (special court) में चार्जशीट दाखिल नहीं की थी।

ED के सूत्रों ने बताया कि 4 जुलाई की सुनवाई से पहले तक भी ED ने चार्जशीट दाखिल नहीं किया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 11 मई को पूजा सिंघल को ED के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद उन्हें ED ने तीन बार रिमांड पर ले चुकी है। उन्हें 25 मई को जेल भेज दिया गया था।

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