रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Chief Justice Dr. Ravi Ranjan) और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में एनआईए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा
मामले में अमित अग्रवाल और विनित अग्रवाल ने साल 2020 में याचिका दायर की थी। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामले में केंद्र सरकार (Central government) से कोर्ट जवाब मांग रही है।
जवाब नहीं मिलने पर फिर से कोर्ट ने समय दिया है। मामला एनआईए (NIA) एक्ट से जुड़ा है।उल्लेखनीय है कि अप्रैल में अमित अग्रवाल और विनित अग्रवाल को हाई कोर्ट ने जमानत की मंजूरी दी थी।
इसके पहले दोनों एनआईए (NIA) की गिरफ्त में रहें। अग्रवाल बंधुओं पर नक्सलियों को आर्थिक सहयोग करने का आरोप लगा है।