रांची: मशहूर निर्माता-निर्देशक करण जौहर की फ़िल्म ‘जुग जुग जियो’ (Jug Jug Jio) की कहानी को लेकर हुए उत्पन्न विवाद में रांची कमर्शियल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने इनकार कर दिया है। रांची कोर्ट (Ranchi Court) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।
करण जौहर (Karan Johar) ने कहा था – फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाये करण जौहर ने कोर्ट से की थी फिल्म की स्क्रीनिंग की गुजारिश
पिछली सुनवाई के दौरान करण जौहर ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर अनुरोध किया था कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन विशाल सिंह को फिल्म न दिखाई जाए।
फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अदालत ने 21 जून की तारीख़ मुक़र्रर की थी। कोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन को यह निर्देश दिया था कि फ़िल्म की स्क्रीनिंग कोर्ट के समक्ष की जाए ताकि यह तय किया जा सके कि फ़िल्म की कहानी चोरी की गई है या नहीं।
बता दें कि विशाल सिंह (Vishal Singh) ने कामर्शियल कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म कीयाचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी
विशाल सिंह ने की थी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग
विशाल सिंह के द्वारा कामर्शियल कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
इस मामले में कोर्ट की तरफ से फिल्म ‘जुग जुग जियो’ के प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने फिल्म ‘जुग जुग जियो’ के प्रोड्यूसर और धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर (Karan Johar) को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।