

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (UP) में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव (Elections) का मामला आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उठा।





UP सरकार की ओर से आज चीफ जस्टिस DY Chandrachud की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट ने 4 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

UP सरकार ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
UP सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की है।
याचिका में फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट (Report) आने के बाद कराए जाएं।
दरअसल Lucknow बेंच ने UP में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव का आदेश देते हुए कहा था कि OBC कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं।
