भारत

सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग की नई व्यवस्था को लेकर जजों में मतभेद नहींः CJI

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई के लिए मामलों की लिस्टिंग की नई व्यवस्था को लेकर जजों के बीच किसी तरह के मतभेद से इनकार किया है।

SC बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में CJI ने कहा कि मामलों के निस्तारण में नई व्यवस्था अधिक कारगर साबित हो रही है।

मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है

13 सितंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने एक मामले में न्यायिक आदेश पारित करते हुए लिखा था कि नई व्यवस्था में कमियां हैं, जिसकी वजह से मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इस टिप्पणी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

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