1 अप्रैल से बदल जाएंगे पोस्ट ऑफिस से जुड़े यह नियम, पड़ेगा सीधा असर

News Aroma Media
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नई दिल्ली: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही पोस्ट ऑफिस (Post office) में छोटी बचत योजनाओं में निवेश के नियम बदल रहे हैं। जी हां 1 अप्रैल से काफी कुछ बदलने जा रहा है।

अगर आप भी पोस्ट की अलग-अलग योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है।

जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपाॅजिट अकाउंट के ब्याज का भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा।

सर्कुलर के अनुसार 1 अप्रैल से ब्याज का पैसा बैंक अकाउंट या सेविंग अकाउंट में ही भेजा जाएगा। यानी पोस्ट से अपना अकाउंट लिंक करना जरूरी हो जाएगा।

डाक विभाग की तरफ से कहा गया है कि कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपाॅजिट खाताधरकों ने अपना बैंक अकाउंट या डाकघर बचत खाता लिंक नहीं किया है।

अगर किसी परिस्थिति में खाता धारक अपना अकाउंट लिंक नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ब्याज का पैसा चेक या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के जरिए दिया जाएगा।

जानें इस फैसले की वजह

सर्कुलर में कहा गया है, ‘पोस्ट सेविंग्स बैंक ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, फ्राॅड जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को लिंक करने के लिए कहा गया है।

‘ बता दें, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम और टर्म डिपाॅजिट स्कीम के ब्याज के पैसे की निकासी अगर नहीं होती है तो उसपर कोई ब्याज नहीं मिलता।

लेकिन अगर पैसा सेविंग अकाउंट में भेजा जाएगा तो वहां से भी ब्याज अर्जित किया जा सकता है। साथ ही ब्याज निकासी के लिए ढेर सारे फाॅर्म भरने से भी मुक्ति मिल जाएगी।

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