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गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद समेत पांच लोगों की सूचना देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम

उत्तर प्रदेश: UP Police ने गैंगस्टर (Gangster) और पूर्व MP अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) के आरोपी असद समेत पांच लोगों के बारे में कोई भी सूचना देने वाले के लिए इनाम राशि (Prize Money) सोमवार को बढ़ाकर दोगुनी (Doubled) कर दी है।

अब इनके बारे में सूचना देने वाले को 5 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी (Senior Officer) ने सोमवार को बताया कि असद के अलावा अन्य चार आरोपी अरमान, गुलाम, गुड्डू और साबिर हैं।

गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद समेत पांच लोगों की सूचना देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम Those giving information about five people, including Asad, son of gangster Atiq Ahmed, will get a reward of Rs 5 lakh.

24 फरवरी को हुई थी हत्या

गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) के MLA राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal Murder Case) के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके पुलिस सुरक्षा कर्मी (Police Security Personnel) संदीप निषाद की 24 फरवरी को प्रयागराज (Prayagraj) के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पूर्व सांसद अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी (Accused) है और इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है।

गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद समेत पांच लोगों की सूचना देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम Those giving information about five people, including Asad, son of gangster Atiq Ahmed, will get a reward of Rs 5 lakh.

अतीक अहमद के बेटे और पत्नी समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘PTI-भाषा’ को बताया कि प्रयागराज (Prayagraj) में उमेश पाल की हत्या में शामिल पांच लोगों की गिरफ्तारी (Arrest) या सूचना देने पर ईनाम की राशि ढाई-ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच-पांच लाख रुपये कर दी गई है।

उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत के आधार पर धूमनगंज थाने (Dhoomanganj Police Station) में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर बलवा), 149 (Unlawful Assembly), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 506 (आपराधिक धमकी) और 120B (आपराधिक साजिश) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल

मुकदमा दर्ज कराने वाली जया पाल (Jaya Pal) ने दावा किया कि उनके पति राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह (Key Witness) थे।

साल 2006 में अतीक अहमद (Ateek Ahemad) और उसके सहयोगियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया था।

उमेश पाल (Umesh Pal) ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई थी। गत 24 फरवरी को इस मामले में सुनवाई (Hearing) हुई थी, जिसे लेकर उमेश पाल, उनका भतीजा व दो सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद (Sandeep Nishad) व राघवेंद्र सिंह अदालत गए थे। उमेश पाल की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस घटना के कुछ दिनों बाद प्रयागराज (Prayagraj) में पुलिस के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में मामले के अभियुक्त अरबाज़ और उस्मान उर्फ ​​विजय चौधरी मुठभेड़ में मार गिराया है।

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