रांची: पोक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के छह अभियुक्तों में तीन दोषी संजय उरांव, संजय महली और राजू उरांव को अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनायी है।
साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जबकि तीन दोषी सूरज चीक बड़ाईक, अमर महली और सुखदेव उरांव को एक-एक साल की सजा सुनायी है।
मामले की सुनवाई के दौरान SP मोहन कुमार ने सात गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया था, जिसके आधार पर अदालत ने उक्त फैसला सुनाया। अदालत ने सभी को तीन सितंबर को दोषी ठहराया था।
क्या है मामला
पीड़िता अपनी बहन के साथ शादी समारोह में शामिल होने के बाद 16 मई 2019 को रात में घर लौट रही थी। इसी दौरान अभियुक्तों ने पीड़िता को कब्जे में लेकर उसके साथ जबरदस्ती की।
अगले दिन बेड़ो थाना में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। FIR दर्ज होने के बाद Police ने अभियुक्तों को गिरफ्तार (Arrest) कर जेल भेज दिया। उस समय से अभियुक्त लगातार जेल में हैं। अभियुक्तों के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को आरोप गठन किया था।