रामगढ़: रामगढ़ व्यवहार न्यायालय(Ramgarh Civil Court) स्थित एडीजे वन राधाकृष्ण(ADJ One Radhakrishna) की अदालत में बुधवार को युवती के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी गुलाम सरवर को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।लोक अभियोजक ने बताया कि घटना भुरकंडा थाना क्षेत्र के 13 अप्रैल 2013 का है।
गुलाम सरवर ने युवती को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। आठ गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपित को दोषी पाने के बाद यह सजा सुनाई है।