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उद्धव गुट ने शिंदे गुट के नामित व्हिप को मान्यता मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सिंघवी ने तर्क दिया कि शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अध्यक्ष के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ठाकरे अभी भी शिवसेना राजनीतिक दल के प्रमुख हैं

नई दिल्ली: शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाले समूह ने महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे गुट द्वारा शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित व्हिप को मान्यता दी थी।

रिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने अवकाश पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका का उल्लेख किया, जिसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी शामिल हैं।

सिंघवी ने तर्क दिया कि शिंदे (Shinde) द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का अध्यक्ष के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ठाकरे अभी भी शिवसेना राजनीतिक दल के प्रमुख हैं।

 शिंदे ने नई सरकार के लिए विश्वास मत हासिल किया

उन्होंने कहा, स्पीकर व्हिप को नहीं पहचान सकता..पार्टी व्हिप को पहचानती है। उन्होंने कहा कि पहले शिंदे समूह ने शिवसेना के आधिकारिक सचेतक सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

सिंघवी ने कहा कि अध्यक्ष को व्हिप को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है और यह शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही की यथास्थिति को बदल रहा है।

उन्होंने कहा कि स्पीकर ने रविवार को व्हिप का चुनाव किया। संक्षिप्त प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने 11 जुलाई को शिवसेना में विद्रोह के बाद हुए राजनीतिक विकास से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

नए सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एडवोकेट राहुल नार्वेकर को रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया।

मुख्यमंत्री एकनाथ एस. शिंदे ने भाजपा के समर्थन से एमवीए सरकार के पतन के बाद 30 जून को शपथ (Oath) ग्रहण ली थी। उन्होंने सोमवार को नई सरकार के लिए विश्वास मत हासिल किया।

पिछले हफ्ते, सुनील प्रभु के नेतृत्व में ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) से निलंबित करने की मांग की गई, जब तक कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती और अदालत से अपराधी विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का भी आग्रह किया।

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की

प्रभु ने अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसका उल्लेख सोमवार को अवकाश पीठ के समक्ष किया जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि शिवसेना राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की स्थिति को लेकर आज तक कोई विवाद नहीं है।

इसने इस साल 25 जून को शिवसेना राजनीतिक दल (Shiv Sena Political Party) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव का हवाला दिया, जहां ठाकरे के नेतृत्व की फिर से पुष्टि की गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दोषी विधायकों के आचरण की आलोचना की गई।

याचिका में कहा गया है कि विद्रोहियों को विधानसभा की सदस्यता (membership of the assembly) से अयोग्य ठहराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की है।

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