HomeUncategorizedगैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को

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वाराणसी: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4, गाजीपुर, दुर्गेश कुमार (Durgesh Kumar) की MPs और MLAs के मामलों की विशेष अदालत जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी (Gangster Mukhtar Ansari) के मामले में 20 मई को Gangster Act के तहत फैसला सुनाएगी।

करंडा थाने (Karanda Police Station) में अंसारी को दो मामलों में आरोपी बनाए जाने के बाद गाजीपुर पुलिस (Ghazipur Police) ने 2009 में तीसरी बार उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था।

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को- Verdict against Mukhtar Ansari in Gangster Act case on May 20

मामले की सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (आपराधिक) गाजीपुर (Ghazipur), नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्तार के वकील द्वारा लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के साथ उसके खिलाफ मामले की सुनवाई शनिवार को पूरी हो गई।

इस मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, मोहम्मदाबाद के एक मीर हसन ने 2009 में सोनू यादव के खिलाफ हत्या (Murder) के प्रयास का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस जांच के दौरान मुख्तार पर इस मामले में आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रचने का आरोप लगाया गया था।

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को- Verdict against Mukhtar Ansari in Gangster Act case on May 20

मुख्तार कपिलदेव सिंह हत्याकांड में भी आरोपी

मुख्तार 2009 में करंडा थाना (Karanda Police Station) क्षेत्र में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड में भी आरोपी था।

इस बीच, मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और उसके रिश्तेदार शिवरतन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

दोनों को मऊ पुलिस ने दो महीने पहले रंगदारी के एक मामले में झारखंड (Jharkhand) से गिरफ्तार किया था।

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को- Verdict against Mukhtar Ansari in Gangster Act case on May 20

जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए

मऊ के अंचल अधिकारी (शहर) धनंजय मिश्रा ने बताया कि फरार कनौजिया गिरोह की गतिविधियों को रीना राय और शिवरतन संचालित कर रहे थे।

मार्च में झारखंड से गिरफ्तारी (Arrest) के बाद दोनों के खिलाफ जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि राय जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और अपने गिरोह को संचालित करने में कनौजिया की सहायता कर रहा था।

गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को- Verdict against Mukhtar Ansari in Gangster Act case on May 20

कनौजिया मुख्तार का शार्प शूटर

कनौजिया मुख्तार का शार्प शूटर है। कनौजिया पर एक लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई थी। उसने अपना गिरोह बना लिया था जिसे रीना राय के सहयोग से संचालित किया जा रहा था।

रीना राय मऊ पुलिस के रडार पर तब आई जब हंसनाथ यादव ने 28 फरवरी को चिरैयाकोट पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे अनुज कन्नोजिया की पत्नी रीना राय द्वारा Whatsapp Call पर नकद भुगतान करने की धमकी दी जा रही थी।

मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई

उसके बाद मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई। मऊ पुलिस ने मार्च के पहले सप्ताह में झारखंड के जमशेदपुर जिले के परसुडीह थाना क्षेत्र के बारीगोड़ा इलाके में उसके रिश्तेदारों के घर से उसे गिरफ्तार किया था।

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