नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।
शर्मा को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर इतनी ही राशि के एक जमानतदार पर जमानत देते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई की दलील पर ध्यान दिया, जिसमें जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि पूर्व नौकरशाह को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं है।
इस महीने की शुरुआत में एक विशेष अदालत ने पूर्व रक्षा सचिव और सीएजी शशिकांत शर्मा और भारतीय वायुसेना के चार सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में दायर सीबीआई के पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था।
19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल और आरोपी-अनुमोदक राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।
सीबीआई ने इससे पहले 1 सितंबर, 2017 को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
1 जनवरी 2014 को भारत ने अनुबंध संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया।