Homeझारखंडनाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 24 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 24 साल की सजा

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पश्चिमी सिंहभूम: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश (Om Prakash) की अदालत ने शनिवार को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के दोषी को 24 साल की सजा सुनायी है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिले के गोइलकेरा थाना क में रायबेड़ा गांव निवासी अभियुक्त चमरा उर्फ चन्द्रमोहन चम्पिया (Chandramohan Champia) के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape) करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

चन्द्रमोहन चम्पिया को 24 साल कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये जुर्माना की सजा दी

घटना के संबंध में बताया गया कि 11फरवरी 2022 की शाम चमरा उर्फ चन्द्रमोहन चम्पिया (Chandramohan Champia) ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।

जांच के क्रम में चाईबासा पुलिस ने चमरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय ने चमरा उर्फ चन्द्रमोहन चम्पिया को 24 साल कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये जुर्माना की सजा दी।

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