पटना: निवेशकों के पैसे लौटाने के मामले पर सहारा इंडिया (Sahara India) की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर, पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को तलब किया है।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने प्रमोद कुमार सहित अन्य की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सहारा कंपनियों के प्रमुख सुब्रत राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी समूह के रवैये पर नाराजगी भी जताई।
मजबूरन देना होगा “कड़ी कारवाई” का आदेश
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में छोटे-छोटे कई निवेशकों की तरफ से अपनी निवेश की राशि वापस पाने के लिए 600 से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं डाली गई थी।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सहारा समूह की को-ऑपरेटिव एवं अन्य कम्पनियों को निर्देश दिया था कि कोर्ट को एक हफ्ते के अंदर सहारा अपनी ठोस योजना बताए जिसमें कम से कम हाईकोर्ट में अर्जी डालने वाले निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके।
कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी की यदि ऐसी कोई योजना कोर्ट को अगली सुनवाई तक नहीं दी गई तो हाईकोर्ट को मजबूरन “कड़ी कारवाई” का आदेश देना पड़ेगा।
सहारा प्रमुख के खिलाफ 600 से अधिक याचिकाएं
बुधवार को हुई सुनवाई में सहारा की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 600 से अधिक हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं के निवेश की राशि करोड़ों में है। करीब 10 करोड़ से ऊपर की रकम सहारा को लौटानी होगी।
हाईकोर्ट के बार-बार पूछने पर भी जब कोई ठोस योजना सहारा के वकील की तरफ से नहीं दी गई तब कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को तलब किया। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।