पलामू: जिला के व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार (Justice Abhimanyu Kumar) की अदालत ने दहेज के लिये पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 साल की सजा सुनाई।
मामले में सदर थाना (Sadar Thana) अंतर्गत खनवा निवासी कबूतरी देवी ने अजय सिंह, रघुनाथ सिंह, निरोती देवी, कंचन सिंह व ललिता देवी के विरुद्ध सदर सतबरवा थाना (Sadar Satbarwa Police Station) कांड संख्या 98 / 2018 तिथि 19 जून 2018 को भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) की धारा 304 बी / 34 के तहत नामजद FIR दर्ज कराई थी।
ससुराल वाले अक्सर करते थे महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित
दर्ज FIR के अनुसार पति अजय सिंह (Ajay Singh) अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी रानी देवी को दहेज के लिये प्रताड़ित करता था। 19 जून 2018 की रात पति अजय सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर रानी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
रानी देवी का शव (Dead Body) उसके ससुराल से बरामद किया गया था। जिसके बाद मामले में अदालत ने पति अजय सिंह को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार (Legal Services Authority) को पीड़ित परिवार को प्रतिकार की राशि देने के लिए जजमेंट की कॉपी भेजी गई है।