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”जेल में भैंसों के साथ…”, अतीक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जेल में ये सब करना होगा

प्रयागराज: अतीक अहमद (Ateek Ahmed) के खिलाफ उत्तर प्रदेश जिले (Uttar Pradesh District) के अलग-अलग थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। अतीक का नाम न केवल उसके आपराधिक कृत्यों (Criminal Acts) से, बल्कि शानो शौकत को लेकर भी जाना जाता है।

हाल ही में प्रयागराज (Prayagraj) की कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Kidnapping Case) में उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़े-बड़े आलीशान बंगलों का मालिक अतीक अभी साबरमती जेल (Sabarmati Jail) में बंद है।

यहां पर जेल प्रशासन ने उसे ऐसा काम सौंपा है, जिसे माफिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।

''जेल में भैंसों के साथ...'', अतीक ने सपने में भी नहीं सोचा होगा जेल में ये सब करना होगा- "With buffaloes in jail...", Atiq would never have imagined that he would have to do all this in jail

जेल में भैंसों को भी धोने का काम करेगा

उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के बाद साबरमती जेल प्रशासन (Sabarmati Jail Administration) ने अतीक को झाड़ू लगाने से लेकर फर्नीचर बनाने तक काम दिया है।

साथ ही माफिया जेल में भैंसों को भी धोने का काम करेगा। लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माफिया (Mafia) ये सारे काम फ्री में करेगा। इसके लिए जेल प्रशासन उसे एक मेहनताना भी देगा। उसे हर दिन काम के लिए 25 रुपये दिए जाएंगे।

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उमेश पाल हत्याकांड का अतीक अहमद मुख्य आरोपी

उमेश पाल हत्याकांड का अतीक अहमद मुख्य आरोपी भी है। वहीं, इस केस में अतीक की पत्नी Shaista को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अतीक की पत्नी फरार हो गई है।

पुलिस ने उसपर इनाम भी रखा है। बीते 24 फरवरी को उमेश की दिनदहाड़े हत्या (Murder) कर दी गई थी। इस दौरान बदमाशों ने अतीक के अलावा दो अन्य सुरक्षागार्डों (Security Guards) की भी हत्या कर दी थी। उमेश की पत्नी जया पाल ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

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क़ैदी नंबर 17052 नाम दिया गया

जेल की भाषा में अतीक अहमद को क़ैदी नंबर 17052 नाम दिया गया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को हाल ही में गुजरात (Gujarat) के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था।

उमेश पाल अपहरण केस में उसे Prayagraj की कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट लाया गया था।

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दो को उम्र कैद की सजा

Court ने अतीक अहमद सहित अन्य दो को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, अशरफ को इस केस से बरी कर दिया था। केस का फैसला आने के बाद अतीक को दोबारा Sabarmati Jail भेज दिया गया। वहीं, अशरफ को बरेली जेल ले जाया गया।

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