पटना: बिहार के YouTuber मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। कम से कम उन्हें 11 महीने जेल में काटने होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल रवींद्र नारायण रवि (Ravindra Narayan Ravi) ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की मंजूरी दे दी।
इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 12 महीने न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही जमानत की कोई संभावना है। Fake Video बनाने और सोशल साइट YouTuber पर प्रसारित करने के आरोप में मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई।
Youtuber Manish पर NSA के तहत केस दर्ज किया गया
मनीष कश्यप पर कानून का शिकंजा और कस गया। तमिलनाडु में प्रवासी (Migrant in Tamil Nadu) बिहार के लोगों पर कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा है।
बाद में ये मामला सियासी हो गया था। तमिलनाडु राजभवन (Tamil Nadu Raj Bhavan) से मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मंजूरी मिल गई। Youtuber Manish पर NSA के तहत केस दर्ज किया गया है।
तीन माह तक जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं
मदुरै कोर्ट ने पहले से दर्ज केस में मनीष की न्यायिक हिरासत पहले ही बढ़ा दी थी। अब नया केस दर्ज होने के बाद मनीष को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Law) के तहत दर्ज केस में मनीष कश्यप लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।
इस केस में तीन माह तक जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। संदेह के आधार पर 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी शख्स से देश की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर NSA ACT के तहत केस दर्ज किया जाता है।