TMC Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सरकारी बंगला खाली करने के खिलाफ याचिका को वापस ले लिया है। उनकी संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के आवेदन को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अनुमति प्रदान कर दी है।
अब इस याचिका का अस्तित्व ही नहीं रह जाता
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सचिन दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कहा है कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। गौरतलब है कि डीओई ने Notice जारी करते हुए महुआ मोइत्रा को सांसद रहने के दौरान आवंटित सरकारी आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था।
इस पर महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा कि अब इस याचिका का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है।
यह पूरी तरह निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि मामले की सुनवाई से पू्र्व ही उन्होंने अपना आवंटित सरकारी आवास खाली कर दिया है। इसके साथ ही संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की Delhi High Court ने TMC नेता महुआ मोइत्रा को अनुमति दे दी।