चाईबासा: चेक बाउंस (Check Bounce) करने के मामले में सदर थाना (Sadar Thana) अंतर्गत बरकंदाज टोली निवासी मोहम्मद फिरोज को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई।
साथ ही 50 हजार रूपए क्षतिपूर्ति जमा करने का भी निर्देश दिया।
मामले में बरकंदिज टोली निवासी आफताब आलम ने 21 अगस्त 2021को न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया गया था।
दोस्त से लिया था 40 हजार का लोन
दर्ज मामले के अनुसार दोनों में दोस्ती रहने के कारण मो. फिरोज ने 1-2 महीने में पैसे वापस करने का वादा कर आफताब आलम से दोस्ताना लोन 40 हजार रूपए लिए थे।
उस समय कोरोना (Corona) काल रहने के कारण 5-6 महीने बीत गए।
इसके बाद जब आफताब ने पैसा मांगा तो मो. फिरोज ने 40 हजार रूपए का चेक दिया।
उसके बैंक खाते में पैसा नहीं रहने से चेक बाउंस हो गया।
मामले में अदालत को मो. फिरोज के खिलाफ दोस्ताना लोन लेने और चेक बाउंस करने का साक्ष्य मिल जाने से 1 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति जमा करने का हुक्म दिया है।