खूंटी में अफीम तस्कर के मामले में 10 साल की सजा

Central Desk
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खूंटी: न्यायालय विशेष (Special court) के न्यायाधीश सत्य प्रकाश नं 2 की अदालत ने NDPS एक्ट के दोषी गोपाल भेंगरा को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और एक लाख का आर्थिक दंड लगाया है।

अफीम तस्करी (Apheem smuggling) के दोषी को NDPS एक्ट की धारा 18(बी) के तहत कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी गयी है।

जानकारी के अनुसार 14 मप्रैल 2021 गोपाल भेंगरा के घर पर छापामारी (Raid) कर दो किलो 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ गोपाल भेंगरा को गिरफ्तार कर मारंगहादा थाना द्वारा जेल भेजा गया था।

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