कोडरमा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने दोषी सबदर मियां को 376 एवं पोक्सो एक्ट (POCSO ACT) तहत दोषी पाते हुए गुरुवार को 10 साल सश्रम कारावास की ( 10 Years Rigorous Imprisonment )सजा सुनाई।
साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था
घटना 23 अप्रैल 2020 कोडरमा थाना क्षेत्र की है, जिसे लेकर भुक्तभोगी नाबालिग के( Aggrieved Minor) दादा ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया था।
आवेदन में उन्होंने कहा था कि उसकी छह वर्षीय पोती के रोने की आवाज सुनकर जब बाहर निकले तो पड़ोस का ही सबदर मियां अपने घर में बने दुकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म ( Rape )करने का प्रयास कर रहा था।
जब उन्होंने हल्ला किया तो आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग निकला। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक PP मंडल ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक PP मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलीलें पेश की। Court ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।