रांची: नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी बलराम महतो को पोक्सो मामले (Poxo Cases) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई।
साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने मामले में आरोपी को 16 फरवरी को दोषी ठहराया था।
बता दें बुंडू निवासी नाबालिग ने शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाने व बाद में शादी से मुकर जाने का केस दर्ज कराया था।