न्यूज़ अरोमा रांची: रांची में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ रांची जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बिना हेलमेट और बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला रही है।
कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त छवि रंजन की ओर से कार्रवाई करने का निदेश जारी किया गया था।
इसी क्रम में चौथे दिन शनिवार को रांची ट्रैफिक पुलिस के चारों थाना के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया।
चौथे दिन चलाए गए अभियान में रांची ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर कुल 179 लोगों का चालान काटा गया। इसमें कुल 89,500 रुपए की राशि का चालान जमा किया गया।
पांडेमिक एक्ट एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई में एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में यातायात थाना गोन्दा क्षेत्र से12,यातायात थाना जगन्नाथपुर क्षेत्र से 94, यातायात थाना चुटिया क्षेत्र से 23 और यातायात थाना लालपुर क्षेत्र से 44 लोगों का चालान काटा गया।
उल्लेखनीय है कि कोरोना की आशंका को देखते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए रांची शहर में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर के अलावा दो और टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं।
ये सेंटर सैनिक मार्केट रांची और जिला स्कूल शहीद चौक रांची में बनाए गए हैं।
बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की इन टेस्टिंग सेंटरों में जांच की जा रही है।
इसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की जांच की जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त दुकानों- प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच के लिए आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा।
दुकान के स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ कस्टमर सभी को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
उपायुक्त रांची ने सभी शॉप ओनर से अपील की है कि वह दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर एहतियात बरतें।