धनबाद में गैंगरेप के चार वर्ष पुराने मामले में आरोपियों को हुई 20-20 साल की सजा

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धनबाद : सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) के चार वर्ष पुराने मामले में आज गुरुवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में आरोपियों को सजा सुनाई गई।

मामले के आरोपी भागाबांध निवासी घल्टू महतो, राजेश महतो एवं अशोक महतो को 20-20 वर्ष कारावास (Imprisonment) की सजा एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

बता दें 19 दिसंबर 22 को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया गया था, जबकि एक आरोपी सीताराम महतो (Sitaram Mahto) को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया था।

क्या है पूरा मामला ?

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 जनवरी 23 की तारीख तय की गई थी। पीड़िता की शिकायत पर चारों के विरुद्ध भागा बांध ओपी में 10 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी के मुताबिक सीताराम महतो ने 9 मई 2018 को पीड़िता को किसी बहाने अपने यहां बुलाया था। जब वह गई तो उपरोक्त तीनों अभियुक्त आ गए और सीताराम महतो को पकड़कर मारपीट करने लगे।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके बाद तीनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसे खींचकर जबरन जंगल की ओर ले गए। उसके साथ जबरन दुष्कर्म (Forced Rape) किया और उसका कपड़ा लेकर भाग गए।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 1 जून 2018 को चारों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 10 दिसंबर 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।

अभियोजन ने इस मामले में 8 गवाहों का परीक्षण कराया था। और आज 4 सालों के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला और उन अपराधियों (Criminals) को सजा।