धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी तेतुलमारी निवासी रामकुमार सिंह को धनबाद POCSO Act के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 20 वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना (Fine) की सजा सुनाई है।
मामले में मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी।
शिव मंदिर पूजा करने गई थी नाबालिग
मामले में प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार 21 मार्च 20 को सुबह करीब 9 बजे पीड़िता शिव मंदिर पूजा करने गई हुई थी।
लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि रामकुमार पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर और बहला फुसलाकर कर उसे जमुई ले गया है।
जब पीड़िता की मां ने राम कुमार को फोन कर मामले की जानकारी लेनी चाही तो रामकुमार ने धमकी देकर कहा कि, यदि मुकदमा किया तो जान से मार देंगे।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रामकुमार के पास से पीड़ित को बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रामकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने इस मामले में 4 गवाहों का परीक्षण कराया था।