धनबाद में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read

धनबाद: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने बुधवार को बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के दोषी भगतू राय को 20 वर्ष कैद और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

कोर्ट (Court) ने 21 जून को ही भगतू राय को दोषी माना था। भगतू राय टुंडी थाना क्षेत्र के कारीडीह का रहने वाला है।

पीड़ित की मां ने टुंडी थाना में छह जून, 2020 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि चार जून, 2020 की शाम उसकी दो साल की पुत्री खेल रही थी।

मामले में कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई

तभी भगतू उसे मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी समय से आरोपित जेल में बंद है।

पुलिस (police) ने आरोपित के खिलाफ एक अगस्त, 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में 24 फरवरी, 2021 को आरोप का गठन किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article